पड़ोसी देशों जाने वाली गाड़ियों के लिए असान बनाए जाएंगे नियम, सरकार ने मांगे सुझाव
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यात्रियों और माल ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही से संबंधित एमओयू को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन नियमों में सुधार करने पर विचार कर रहा है. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आम लोगों सहित सभी Stakeholders से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं.
यात्रियों और माल गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन नियमों में सुधार के लिए सुझाव मांगे गए (फाइल फोटो)
यात्रियों और माल गाड़ियों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन नियमों में सुधार के लिए सुझाव मांगे गए (फाइल फोटो)
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यात्रियों और माल ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही से संबंधित एमओयू को आसान बनाने के लिए मोटर वाहन नियमों में सुधार करने पर विचार कर रहा है. मंत्रालय की ओर से इस संबंध में आम लोगों सहित सभी Stakeholders से सुझाव और टिप्पणियां मांगी हैं. इस संबंध में एक अधिसूचना 18वें इंस्टैंट को जारी की गई है जिसे www.morth.gov.in. पर देखा जा सकता है.
मंत्रालय की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन जीएसआर 392 (ई) के तहत के तहत ये सुझाव मांगे गए हैं. मंत्रालय की ओर से जरूरत के मुूताबिक भारतीय राज्यों और अन्य पड़ोसी देशों के बीच यात्रियों और वस्तुओं को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव किए जाते हैं. मंत्रालय को मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत आवश्यक सहायक नियमों के संबंध में विभिन्न सरकारी विभागों और राज्यों से रिक्वेस्ट मिलती रहती है.
मंत्रालय ने अमृतसर से लाहौर के बीच (2006), नई दिल्ली से लाहौर के बीच (2000), कोलकाता से ढाका के बीच (2000) और अमृतसर से ननकाना साहिब (2006) के बीच बस सेवा को आसान बनाने के लिए नियमों को अधिसूचित किया है. एमओयू, जिस पर भारत और पड़ोसी देशों की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं, के तहत बस चलाने को आसान बनाने के लिए ऐसे सभी विनियमनों को अंतिम रूप दे दिया गया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बिशालगढ़, त्रिपुरा में एलपीजी बौटलिंग प्लांट को थोक मात्रा में एलपीजी की आपूर्ति करने के लिए भारतीय क्षेत्र में बांग्लादेश पंजीकृत एलपीजी ट्रकों की आवाजाही के संबंध में 17 अक्टूबर 2018 को भी नियमों को अधिसूचित किया था.
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सभी मामलों पर विचार करते हुए और भारत के पड़ोसी देशों के बीच वस्तुओं या यात्रियों की आवाजाही से संबंधित एमओयू के तहत ऑप्रेशन को और आसान बनाने के लिए, भारतीय राज्यों और पड़ोसी देशों के बीच वस्तुओं और यात्रियों को ढोने वाले वाहनों की आवाजाही को आसान बनाने के लिए मानक दिशा-निर्देश नियमों को स्थापित करने का फैसला किया गया है.
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इस संबंध में सुझाव या टिप्पणियां 17 जुलाई, 2020 तक संयुक्त सचिव (एमवीएल), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-1110001 ( ई मेल: jspb-morth@gov.in) भेजी जा सकती हैं.
12:43 PM IST